
रांची: झारखंड हाई कोर्ट, रांची में महाअधिवक्ता आनंद सेन के बेंच द्वारा Case No. 5498/2022 (सिलास मुर्मू) के आलोक में घंटी आधारित शिक्षकों के पक्ष में महत्वपूर्ण आदेश दिया गया है। दिनांक 13.01.2026 को पारित इस आदेश में हाई कोर्ट ने कल्याण विभाग को निर्देश दिया है कि घंटी आधारित शिक्षकों का मासिक मानदेय दिवालकालिन पहाड़िया विद्यालय के तर्ज पर सुनिश्चित किया जाए।
यह आदेश घंटी आधारित शिक्षकों के लंबे समय से चले आ रहे मानदेय संबंधी संघर्ष में एक बड़ी राहत माना जा रहा है। न्यायालय के इस निर्णय से राज्य के अनेक शिक्षकों को आर्थिक स्थिरता और सम्मानजनक पारिश्रमिक मिलने की उम्मीद जगी है।
इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे जुझारू और कर्मठ शिक्षकों की अहम भूमिका रही है, जिन्होंने लगातार प्रयास और संघर्ष के माध्यम से इस मुद्दे को न्यायालय तक पहुंचाया। इनमें प्रमुख रूप से रीना गुप्ता, अमित कुमार श्रीवास्तव, विनोद, फुलचंद, प्रधान, संगीता, भोगला, अमित कुमार और हीरालाल का उल्लेखनीय योगदान रहा है।
शिक्षक समुदाय ने हाई कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हुए इसे न्याय और संघर्ष की जीत बताया है तथा उम्मीद जताई है कि कल्याण विभाग शीघ्र ही आदेश का अनुपालन करेगा।




